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शादी का प्रमाण पत्र

शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए दिशानिर्देश
पात्रता मापदंड

आवेदक अनिवार्य पंजीकरण विवाह आदेश, 2014 के तहत विवाह पंजीकरण के हकदार है अगर

  • एक पार्टी या तो दूल्हा या दुल्हन भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • दूल्हे 21 साल की उम्र और 18 साल की दुल्हन होनी चाहिए। (विवाह तिथि के रूप में)।
  • दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह को समझा गया है।
  • विवाह आदेश 2014 के दिल्ली अनिवार्य पंजीकरण के तहत पंजीकरण 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिस दिन शादी के अंतिम समारोह को समझा जाता है।
  • अगर शादी निर्धारित अवधि / विस्तारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
  • दोनों पक्ष (दुल्हन और दुल्हन) व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के स्थायी निवासी के साक्ष्य वाले दो गवाहों के साथ उपस्थित होंगे जो विवाह अधिकारी के साथ नियुक्ति के दिन इस तरह के विवाह के जश्न के लिए प्रमाणित होंगे।

आवेदक हिंदू विवाह अधिनियम, 1 955 के तहत विवाह पंजीकरण के हकदार है अगर

  • एक पार्टी या तो दूल्हा या दुल्हन भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह को समझा गया है।
  • किसी भी दो हिंदुओं, बौद्धों, जैनों या सिखों के बीच विवाह को समझा गया है।
    दूल्हे 21 साल की उम्र और 18 साल की दुल्हन होनी चाहिए। (विवाह तिथि के रूप में)।
  • किसी भी पार्टी के पंजीकरण के समय एक से अधिक पति या पत्नी रहते हैं।
  • कोई भी पार्टी नहीं
  • दिमाग की अस्वस्थता के परिणामस्वरूप इसकी वैध सहमति देने में असमर्थ है; या
  • यद्यपि वैध सहमति देने में सक्षम इस तरह के या इस तरह के हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है और बच्चों के प्रजनन के लिए अक्षम है; या
  • पागलपन या मिर्गी के आवर्ती हमलों के अधीन किया गया है;
  • पार्टियां निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं हैं जब तक कि दोनों पक्षों के बीच विवाह की अनुमति देने वाले कस्टम या उपयोग एक दूसरे के “सैपिंडा” नहीं होते हैं, जब तक कि उनमें से दोनों के बिच में प्रत्येक को नियंत्रित करने वाले कस्टम या उपयोग से शादी की अनुमति न हो 
  • पार्टियां पति और पत्नी के रूप में मिलकर रह रही हैं।
  • विवाह अधिकारी के दिल्ली में जिले के भीतर एक पार्टी के पास स्थायी निवास होना चाहिए।
  • दोनों पक्ष (दुल्हन और दुल्हन) व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के स्थायी निवासी के साक्ष्य वाले दो गवाहों के साथ उपस्थित होंगे जो विवाह अधिकारी के साथ नियुक्ति के दिन इस तरह के विवाह के जश्न के लिए प्रमाणित होंगे।

आवेदक विवाह पंजीकरण के तहत हकदार है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 यदि –

  • एक पार्टी या तो दूल्हा या दुल्हन भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह को समझा गया है।
  • विभिन्न धर्म के किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह को समझा गया है।
  • दूल्हे 21 साल की उम्र और 18 साल की दुल्हन होनी चाहिए। (विवाह तिथि के रूप में)।
  • किसी भी पार्टी के पंजीकरण के समय एक से अधिक पति या पत्नी रहते हैं।
  • कोई भी पार्टी नहीं
  • दिमाग की अस्वस्थता के परिणामस्वरूप इसकी वैध सहमति देने में असमर्थ है; या
  • यद्यपि वैध सहमति देने में सक्षम इस तरह के या इस तरह के हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है और बच्चों के प्रजनन के लिए अक्षम है; या
  • पागलपन या मिर्गी के आवर्ती हमलों के अधीन किया गया है;
  • पार्टियां निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाला कस्टम या उपयोग दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है
  • पार्टियां पति और पत्नी के रूप में मिलकर रह रही हैं।
  • पार्टियां विवाह अधिकारी के दिल्ली में जिले के भीतर रह रही हैं, जिस दिन शादी से पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, उस दिन से पहले तीस दिन से कम समय की अवधि के लिए।
  • दोनों पक्ष (दुल्हन और दुल्हन) व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के स्थायी निवासी के सबूत वाले तीन गवाहों के साथ उपस्थित होंगे जो विवाह अधिकारी के साथ नियुक्ति के दिन इस तरह के विवाह के जश्न के लिए प्रमाणित होंगे।

उपयोगकर्ता शुल्क

  • अंतिम रूप के तहत

आवेदन पत्र से जुड़े दस्तावेज़

दूल्हे की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़

दुल्हन की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल नंबर 1 में सूची के समान।

विवाह के बाद दिल्ली में दूल्हे का निवास प्रमाण: (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज।

शादी से पहले दूल्हे का स्थायी निवास प्रमाण: (कोई भी अनिवार्य है) 

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 3 में सूची के समान।

विवाह के बाद दिल्ली में दुल्हन का निवास प्रमाण: (कोई भी
अनिवार्य है )

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 3 में सूची के समान

शादी से पहले दुल्हन का स्थायी निवास प्रमाण: (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 3 में सूची के समान

ग्रूम के जन्म प्रमाण की तारीख (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड
  • (सत्यापित डीओबी)
  • पासपोर्ट,नर्सिंग होम / अस्पताल रिपोर्ट / टीकाकरण कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएससी 
  • सीएमओ / डॉक्टर रिपोर्ट
  • प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित स्कूल से सर्टिफिकेट 
  • जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल पत्र प्रमुख

 

दुल्हन के जन्म प्रमाण की तारीख (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 7 में सूची के समान

साक्षी I की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल नंबर 1 में सूची के समान।

साक्षी द्वितीय की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल नंबर 1 में सूची के समान।

दिल्ली में साक्षी 1 का स्थायी निवास प्रमाण: (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 3 में सूची के समान।

दिल्ली में गवाह द्वितीय का स्थायी निवास प्रमाण: (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 3 में सूची के समान।

तलाक के आदेश / आदेश (अनिवार्य, केवल तलाकशुदा)

पति / पत्नी की मृत्यु प्रमाणपत्र (अनिवार्य, केवल तभी विधवा / विधवा)

संबंधित दूतावास से प्रमाण पत्र अपनी वर्तमान वैवाहिक स्थिति और राष्ट्रीयता (अनिवार्य, केवल अगर दुल्हन और / या विदेशी राष्ट्रीयता वाले हैं) के संबंध में प्रमाणपत्र।

धार्मिक स्थान पर पुरूष विवाह के पुजारी, पंडित, मौलवी या गुरुद्वारा प्रभाखंड आदि से प्रमाण पत्र

शपथ पत्र (इसे नोटराइज किया जाना चाहिए और अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप के अनुसार गैर-न्यायिक ई-स्टैम्प पेपर 10 / – होना चाहिए)

लाभार्थी का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)

  • पूरे चेहरे, सामने के दृश्य और खुली आंखों को शामिल करना चाहिए • बाल के शीर्ष से कंधे तक पूर्ण सिर होना चाहिए
  • एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए • चेहरे या पृष्ठभूमि पर छाया नहीं होनी चाहिए
  • एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति होना चाहिए (मुंह बंद) • धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होना चाहिए

महत्वपूर्ण लेख

  • नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय मूल दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि बनाई जानी चाहिए और यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है।ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
  • दुल्हन और दुल्हन दोनों से मूल शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि को आवेदन और पावती संख्या के साथ संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीड पोस्ट, तीव्र डाक/ पंजीकृत पद द्वारा जमा करने के लिए ऑनलाइन और मूल शपथ पत्र लागू करने के दौरान अपलोड किया जाना है।
  • दुल्हन और दूल्हे या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सीएससी में तस्वीर के लिए उपस्थित होना चाहिए या उसकी तस्वीर जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में दुल्हन और दूल्हे की तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए।
  • दुल्हन और दूल्हे के साथ उनके गवाहों के साथ दो गवाहों को नियुक्ति की तारीख पर रजिस्ट्रार के कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है।

(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)

विवाह प्रमाणपत्र के पंजीकरण जारी करने के लिए दिशानिर्देश(पीडीएफ 511 केबी) 

विवाह प्रमाणपत्र के पंजीकरण जारी करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन (पीडीएफ 2 एमबी) 

 

पर जाएँ: https://edistrict.delhigovt.nic.in/

स्थान : उप मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय | शहर : उत्तरी दिल्ली | पिन कोड : 110036