दिल्ली जल बोर्ड का गठन 6 अप्रैल 1998 को दिल्ली विधानसभा के एक अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। यह पांच दशकों से अधिक समय के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय कैपिटल क्षेत्र में पीने योग्य पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड भारत के राजधानी शहर में शुद्ध और अच्छी तरह से फ़िल्टर किए गए पानी की आपूर्ति करने में सक्षम रहा है जो वर्तमान में 160 लाख से अधिक की आबादी में उगाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्रों, बूस्टर पंपिंग स्टेशनों और लगभग 9 000 किमी पानी के पेय और वितरण प्रणाली के एक कुशल नेटवर्क के माध्यम से प्रति दिन 50 गैलन प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
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