दिल्ली में प्रशासन की वर्तमान प्रणाली 1803 में देखी जा सकती है, जब दिल्ली ब्रिटिश सुरक्षा में आ गई और अंत में ब्रिटिश पंजाब का हिस्सा बन गई। दिल्ली जिले में एक डिप्टी कमिश्नर था जो मुख्य जिला अधिकारी था, जिसमें राजस्व और पंजीकरण शक्तियां थीं। वह जिला बोर्ड और नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते शहरी प्रशासन के प्रमुख भी थे।
आजादी तक, डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें रिपोर्टिंग के साथ, दिल्ली के प्रशासनिक और कार्यकारी प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त था। उनके पास तीन सहायक आयुक्त थे, जैसे राजस्व और आपराधिक अपील, नगरपालिका और मामूली आपराधिक मामलों और नगर पालिका के प्रशासन जैसे जिम्मेदारियों को साझा करना।
आजादी के बाद, जिला प्रशासन की प्रकृति ने नए बनाए गए विभागों को शक्तियों के विभाजन के साथ कुछ बदलाव किए। उदाहरण के लिए, नगर पालिका एमसीडी में विकसित हुई, जिसमें डीसी की 1958 के बाद कोई भूमिका नहीं थी। विकास कार्यों को विकास आयुक्त में स्थानांतरित कर दिया गया, उद्योग उद्योग निदेशालय और परिवहन विभाग को परिवहन के काम में काम करते थे।
हालांकि, डीसी, दिल्ली राजस्व और आपराधिक न्यायिक कार्य के अलावा कानून और व्यवस्था, उत्पाद शुल्क, हथियार जारी करने और विस्फोटक लाइसेंस, और नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए जिला प्रशासन का प्रमुख बने रहे। सत्तर के दशक के मध्य में, डीसी कार्यालय का आयोजन निम्नानुसार किया गया था – ये चार प्रशासनिक जिलों थे – नई, मध्य, उत्तर और दक्षिण, तीन एडीएम की देखभाल करते थे, जिनमें से कई अन्य शक्तियां और कार्य, जैसे खजाने, उत्पाद, मनोरंजन आदि, विभाजित थे। राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य की निगरानी क्रमशः एडीएम (राजस्व) और एडीएम (एलए) द्वारा की गई थी। 12 उप-प्रभाग थे, जिनमें से प्रत्येक एसडीएम की अध्यक्षता में था, जिसे बाद में सात कर दिया गया था।
दो बड़े बदलावों ने डीसी कार्यालय की भूमिका को बहुत कम कर दिया। पहला 1969 में कार्यकारी और न्यायपालिका को अलग करना था, जिसके बाद सत्र न्यायालयों द्वारा गंभीर अपराधों का सामना किया गया था और आईपीसी अपराधों सहित अन्य अपराधों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निपटाया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों जैसे लाइसेंसिंग, अभियोजन पक्ष की मंजूरी, और सीआरपीसी के निवारक वर्गों की देखभाल करना था। जैसे धारा 107,10 9,110,133,144 और 145।
1978 में, दिल्ली पुलिस अधिनियम की घोषणा की गई, जिसके द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त के अधीन आई। सीआरपीसी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की लगभग सभी शक्तियां। पुलिस आयुक्त में निहित थे। धारा 107 और धारा 144 सीआरपी, जो कि कानून और व्यवस्था जैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तब से सीधे पुलिस द्वारा निपटाया गया है। इसके अलावा, लाइसेंसिंग और मनोरंजन की शक्तियां, जो पहले डीसी में निहित थीं, को पुलिस को भी दिया गया था।
1996 में यह स्थिति थी जब 27 एसडीएम कार्यालयों और 9 डीसी कार्यालयों की स्थापना करके डीसी कार्यालय को विकेंद्रीकृत करने का अभ्यास शुरू किया गया था। जबकि 1996 के मध्य में एसडीएम लगाए गए थे, डीसी 1.1.97 से काम करना शुरू कर दिया था। सितंबर 2012 में, दिल्ली 11 जिलों और 33 उपविभागों में विचलित हो गया था।